आवास विकास ने 11 व्यापारियों को तीन माह में परिसर खाली कराने के नोटिस दिए 

 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई आरंभ 1400 निर्माणों पर भी तलवार लटकी 

 मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आवास विकास परिषद ने सैंट्रल मार्केट स्थित 661/6 शास्त्री नगर पर काबिज व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया है।  निर्माण खंड द्वारा यह नोटिस 11 व्यापारियों को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट में स्टे की याचिका देने वाले यही व्यापारी थे। सुनवाई के पश्चात 17 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसम्बर 2014 के निर्णय पर मुहर लगा दी थी।  जिसके तहत 661/6  शास्त्री नगर पर बने व्यवसायिक कॉप्लेक्स को ध्वस्त करने के आदेश दिए गये थे। 

 सर्वाेच्च न्यायालय ने तीन माह के अंदर अवैध निर्माण खाली कराने के बाद उसे दो सप्ताह में ध्वस्त करने के आदेशदिए है नोटिस में यही  लिखा है कि व्यापारी काेर्ट के आदेश के अनुपालन में परिसर खाली कर दें।  अधिशासी अभियंता ने आफताब ने बताया कि पोर्स्ट द्वारा भेजे गये सभी आदेश11 व्यापारियों को भेजे गये है। आवास विकास परिषद का नोटिस मिलते ही व्यापारियों में बेचैनी बढ़ गयी है। 


इसके साथ अन्य 1400 निर्माण पर तलवार लटकती दिखाई दे रही है। वैसे व्यापारी बचाव का हर हथकंडा अपना रहे है। व्यापारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से व्यापारियों की वार्ता हुई है। पांच जनवरी के बाद कोर्ट का अवकाश समाप्त होने के बाद काेर्ट में याचिकता डाली जाएगी। यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि याचिका को स्वीकार करती है या अस्वीकृत । 

 ये था मामला 

 बता दें शास्त्री नगर के  661/6 पर  हुए अवैध निर्माण व अन्य प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करने का आदेश   हाईकोर्ट ने 5 दिसम्बर  2014 को दिया था । इसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। इसके लिए तीन माह अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को कहा। ऐसे  में सबसे पहले काम्पलैक्स पर कार्रवाई होगी। उसके बाद अन्य निर्माण पर कार्रवाई होगी। 


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