आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली रिहाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश
नई दिल्ली (एजेंसी)।दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आप विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया है।
राउज ऐवन्यू कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है।
इससे पहले 29 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी द्वारा दायर 110 पेज के पूरक आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम शामिल था। हालांकि, इस मामले में मरियम सिद्दीकी को आरोपित के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था। बता दें कि खान को ईडी ने दो सितंबर को उनके ओखला स्थित आवास पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे।


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