मानहानि मामले में संजय राउत को 15 की कैद

- मेधा सोमैया ने किया था मानहानि का मुकदमा
मुंबई (एजेंसी)। मेधा किरीट सोमैया की ओर से दाखिल मानहानि केस में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि संजय राउत ने मेधा सोमैया पर शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस पर मेधा ने मानहानि का आरोप लगाया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया है। किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने यह जानकारी दी है।
बता दें कि यह मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। हालांकि, संजय राउत ने इस मामले पर कोई सबूत नहीं दिया था, जिसके बाद मेधा सोमैया ने शिवसेना यूबीटी सांसद पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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