आईजी ने दी नए कानूनों के बारे में थानदारों को दी जानकारी
पुलिस लाइन सहित थानों में हुई गोष्ठी
मेरठ। अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 376 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा।
आज यानी 1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं।
मेरठ पुलिस लाइन सहित सभी थानों में आज सोमवार को इन नए कानूनों की जानकारी के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस बल सहित आमजनों को इन नए कानूनों की जानकारी देने के लिए गोष्ठियां हो रही हैं।मेरठ पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों और आमजनों को इन नए कानूनों की जानकारी देने के लिए गोष्ठी हुई। गोष्ठी में आईजी नचिकेता झा ने इन बदलावों के बारे में बताया। नए कानून क्या हैं, सजा, जुर्माना को लेकर क्या बदला है यह सब बताया।
एस पी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि नए कानून आए हैं उनके बारे में लोगों, आम जनता और हमारे पुलिस बल को जानकारी देने के लिए गोष्ठियां की जा रही हैं। आज सभी थानों में गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। ताकि सभी को उन कानूनों की जानकारी दी जा सके। इसमें महिलाओं बच्चों को लेकर कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं जिनकी जानकारी दी जा रही है। यह क्रम लगातार चलता रहेगा।
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