पत्नी को पति देगा 3 करोड़ रूपये कैश व नाेएडा में फ्लैट
17 साल पूर्व पत्नी को फ्लैट से निकला था , हाईकोर्ट ने तलाक को इन शर्ताे के साथ किया मजूंर
प्रयागराज,एजेंसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबे समय से विवाद के चलते अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच विवाह भंग कर तलाक मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा- पति अपनी पत्नी को नोएडा स्थित फ्लैट और तीन करोड़ रुपए देगा। रुपए का भुगतान 6 हफ्ते में करना होगा।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने विपिन कुमार जायसवाल की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए दिया। 17 सितंबर 2017 को परिवार अदालत गौतमबुद्धनगर ने तलाक देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के फैसले को रद कर दिया।
विपिन कुमार जायसवाल की शादी मनीषा से 6 दिसंबर 1994 को फर्रुखाबाद में हुई थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। वर्ष 1999 में एक कंपनी के मालिक पति ने पत्नी के नाम नोएडा में फ्लैट खरीदा। पिता की मौत के बाद पत्नी बच्चों सहित अपनी मां के साथ रहने लगी।17 साल पहले यानी वर्ष 2007 में मारपीट और झगड़े के कारण पत्नी ने पति को नोएडा के फ्लैट से निकाल दिया। इसके कई केस दर्ज हुए। घरेलू हिंसा और तलाक का केस दर्ज किया गया। परिवार अदालत ने पत्नी के अलग रहने के आधार पर तलाक देने से इनकार कर दिया। फिर पति विपिन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एकमुश्त तीन करोड़ रुपए राशि और नोएडा का फ्लैट देने पर राजी हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों का वैवाहिक संबंध खत्म हो गया।
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