किसान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

 मुफ्त बिजली की सुविधा एवं पुराने बकाये पर सरचार्ज में भारी छूट के लाभ का सुनहरा अवसर

प्रबन्ध निदेशक ने किसान उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना मे शीघ्र पंजीकरण कराकर, अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया


समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में करने पर ब्याज/विलम्ब अधिभार में 90 प्रतिशत और 6 मासिक किस्तों का चयन करने पर ब्याज / विलम्ब अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट।

 मेरठ।  प्रदेश सरकार द्वारा किसान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त बिजली की सुविधा एवं पुराने बकाये पर सरचार्ज में भारी छूट का लाभ किसान उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। योजना में पंजीकरण कराने की समय सीमा 30 जून 2024 तक है, अन्तिम तिथि के पश्चात् यकाया धनराशि को, योजना की निर्गत शर्त के अनुसार बकाया जमा कराना होगा।

प्रबंध निदेशक  ईशा दुहन  ने बताया कि निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु न केवल मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है बल्कि किसानों के हित के लिए लागू की गयी है, इस योजना मे पुराने बकाये को एकमुश्त अथवा किस्तों में जमा कराने पर सरचार्ज में भारी छूट का लाभ किसान उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक पच्चीस हजार छः सौ इकहतर उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराकर, योजना में लाभ उठा चुके है। प्रबन्ध निदेशक ने किसान उपभोक्ताओं से शीघ्र पंजीकरण कराकर, योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है, जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निःशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर, संयोजन पर मीटर स्थापित करने, के०वाई०सी० आदि की कार्यवाही पर आवेदन करते समय अपनी सहमति/सूचना देकर, पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में, विकल्पों में करता है तो ब्याज/विलम्ब अधिभार में 90 प्रतिशत और यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किस्तों का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज/विलंब अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु, दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है। 30 जून 2024 के उपरान्त, जिनका 31 मार्च 2023 तक का बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नही कराया गया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

किसान उपभोक्ताओं को 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट/माह तक सौ प्रतिशत् की छूट मिलेगी एवं 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org के माध्यम से ऑनलाईन अथवा किसी भी विभागीय खण्ड /उपखण्ड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर या जन सुविधा केन्द्र में जाकर, छूट संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व पंजीकरण करा सकते हैं।


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