मीटर मे छेड-छाड के आरोप में दो मीटर रीडर एवं सुपरवाइजर बर्खास्त
आरोपित उपभोक्ता, मीटर रीडरों व सुपरवाइजर के विरूद्ध एफ.आर.आई. दर्ज
मेरठ । प्रबध निदेशक ईशा दुहन ने विभाग में लापरवाही करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। बुधवार को उन्होंने मीटर में छेडाछड के साथ विभाग के राजस्व को हानि पहुंचाने के मामले में दो मीटर रीडर व एक सुपरवाईजर को बर्खास्त कर दिया है। अन्य को भी सुधरने की चेतावनी दे डाली है।
बिलिग संस्था मैसर्स Quess crop pvt. ltd. के मीटर रीडर अंकुर, अजयपाल एवं सुपरवाइजर नरवेन्द्र कुमार द्वारा उपभोक्ता असलम अली निवासी बुरावली, अमरोहा, में बिना विभागीय स्वीकृति के मीटर बदलकर, स्वीकृत मीटर के स्थान पर दूसरा मीटर लगाकर, विभाग को राजस्व हांनि पहुंचाने पर मीटर रीडर अंकुर, अजयपाल एवं सुरपरवाइजर नरवेन्द्र कुमार को बर्खास्त किया गया है। सेवा मुक्त किये गये मीटर रीडरअंकुर, अजयपाल एवं सुपरवाइजर नरवेन्द्र कुमार Quess crop pvt. ltd. के कर्मचारी थे और 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बुरावली के क्षेत्र में मीटर रीडिंग का कार्य करते थे।
प्रकरण मे मीटर रीडर एवं सुपरवाइजर द्वारा उपभोक्ता असलम अली के कामर्शियल संयोजन पर लगे मीटर को, बिना विभागीय स्वीकृति के, बदलकर नया मीटर लगा दिया गया। उपभोक्ता के संयोजन से उतारे गये मीटर की परीक्षणशाला में हुए परीक्षण की आख्या प्राप्त होने पर, अवलोकन किया गया तो पाया गया कि इस मीटर की परीक्षणशाला में टेस्टिंग हुई है और उपभोक्ता द्वारा इस मीटर में छेडछाड कर, मीटर को धीमा कर, विद्युत चोरी की गयी है जिससे विभागीय राजस्व की हानि हुई है। बिलिंग संस्था के उपरोक्त मीटर रीडरो एवं सुपरवाइजर द्वारा, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, यह मीटर बदलकर, स्वीकृत मीटर के स्थान पर दूसरा मीटर लगाकर, विभाग को हांनि पहुंचायी गयी है। इस संबंध मे उपभोक्ता असलम अली के विरूद्ध धारा 135 व बिलिंग संस्था के मीटर रीडर अंकुर, अजयपाल एवं सुपरवाइजर नरवेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा 136 के अधीन प्राथमिकी दर्ज करायी करायी गयी है।
इस संबंध में प्रबन्धन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि मीटर मे छेडछाड कर विभाग को राजस्व हानि पहुंचाने वाले मीटर रीडर, मीटर बदलने हेतु लगाये गये काट्रेक्टर एवं बिलिंगएजेन्सियों की जवाब-देही सुनिश्चित की जाऐगी तथा किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर, मीटर रीडर, मीटर बदलने हेतु लगाये गये काट्रेक्ट एवं संबंधित बिलिंग एजेन्सी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन, कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा मीटर रीडर व बिलिंग एजेन्सी दण्डित होगें।
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