मेरठ के एम्प्रेस कोर्ट होटल संचालकों ने पुलिस को गुमराह कर झूठा मुकदमा किया 

मेरठ ।  मेरठ के हनुमान चौक सदर बाजार स्थित होटल एम्प्रेस कोर्ट पर बिल्डिंग मालिकों ने खाली कराने का केस किया हुआ है। किरायानामा समाप्त हो चुका है। उस पर किराए का लाखों रूपए बकाया भी बताया जा रहा है।

 बता देें किरायानामा जनवरी 2019 को समाप्त हो चुका है। बिल्डिंग खाली कराने के लिए न्यायालय में केस चल रहा है। अब होटल संचालक संदीप आत्रे व सुमन आनन्द बिल्डिंग को अवैध रूप से कब्जाने के लिए बिल्डिंग मालिकों पर अनाप शनाप आरोप लगाकर दबाव बनाने के उ‌द्देश्य से झूठे मुकदमें कायम कर रहे है। उनका कहना है कि उक्त बिल्डिंग की लीज 2018 में समाप्त हो गई थी, ऐसी छावनी में हजारों सम्पत्तियां है जिनकी लीज समाप्त हो जाती है, लेकिन नियमानुसार लीज बढ़ती रहती है। वर्तमान में भी लीज बरकरार है, बिल्डिंग मालिक बाकायदा हाऊस टैक्स जमा करा रहे है, तथा छावनी रिकार्ड में उनका नाम दर्ज है।

अगर लीज का कोई झगड़ा होता तो छावनी परिषद अब तक कैट की हजारों लोगों की लीज की जमीन पर अपना कब्जा कर चुका होता। फिर लीज है या नहीं है यह बिल्डिग मालिक और छावनी परिषद के बीच का मामला है। किराएदार का इससे क्या लेना देना। लेकिन उक्त किराएदार ने भ्रम पाल रखा है कि वो पुलिस को गलत जानकारी देकर और झूठे मुकदमें कायम करके दबाव बनाकर सम्पत्ति पर कब्जा कर लेगा। इसी कारण से किराएदार ने पुलिस को गलत जानकारी देकर थाना सदर बाजार में एक मुकदमा कायम कराया है। बिल्डिंग मालिकों ने उक्त प्रकरण की सच्चाई से एसएसपी रोहित सजवाण को भी अवगत करा दिया है तथा मांग की है कि उक्त झूठे मुकदमें को निरस्त कर इनके खिलाफ धोखाधडी व बिल्डिंग पर अवैध कब्जे का मुकदमा कायम कर सख्त कार्यवाही करें।

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