कोर्ट ने बलात्कारी को सुनाई बीस साल  की सजा 

 मेरठ। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय, पॉक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलात्कार के मामले में एक आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। 

 मामला वर्ष 2021 का है गंगा नगर ईशापुरम निवासी एक महिला का पति सेना में कार्यरत है। महिला अपनी  बेटी  साथ रह रही है। महिला के घर पर संदीप के व्यक्ति का आना जाना था। 27 दिसम्बर को महिला की नाबालिग बेटी टयूशन पढ़ने के लिए गयी थी। टयूटशन से वापस न आने पर पता चला संदीप अपनी कार में उसकी नाबालिग बेटी को कार में उसका अपहरण कर ले गया। इस पर उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने खरखौदा क्षेत्र से महिला की नाबालिग लडकी को बरामद कर लिया। 12 जनवरी 2022 को आरोपी संदीप ने महिला के मोबाइल पर उसकी बेटी आपत्तिजक फोटो व रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी दी।इस पर महिला ने अपनी बेटी से इस बारे में जानकारी हासिल की तो उसकी पैरो तले जमीन खिसक गयी। जिस पर महिला ने 14 जनवरी को पुलिस काे इसकी जानकारी दी। जिस पर एसएसपी के आदेश पर संदीप के खिलाफ बलात्कार व पास्को एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया। उाक्त मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट मे जज ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई ।  अभियोजन पक्ष की और से अधिवक्ता नरेंद्र चौहान, कुलदीप मोहन ,अमित कुमार शर्मा  रहे।

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