बिना एनओसी के चलाया स्विमिंग पूल तो होगी कार्रवाई - आरएसओ
जिले के सभी स्विमिंग संचालकों को जारी किए गये दिशा निर्देश
मेरठ। जिला क्रीडाधिकारी जिले में संचालित होने वाले स्विमिंग पूल संचालकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है। बिना एनओसी के कोई स्विमिंग पूल को संचालन न करे। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
आरएसओ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीमिंग पूल क संचालन करने से पूर्व एन.ओ.सी प्राप्त कर लें। बिना एन.ओ.सी के तरणताल का संचालन कदापि न करें जिला प्रशासन द्वारा स्वीमिंग पूल (तरणताल) के संचालन हेतु जिला स्तरीय तकनीकी / जांच समिति गठित है जांच समिति की संस्तुति के आधार पर तरणताल के संचालन हेतु एन.ओ.सी प्रदान की जायेगी।
अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय खेल कार्यालय, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, मेरठ से सम्पर्क कर सकते है। बिना एन०ओ०सी० प्राप्त किये तरणताल का संचालन अवैध माना जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें, पकड़े जाने पर तरणताल संचालकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि यदि कोई भी तरणताल बिना एन०ओ०सी० के संचालित मिलता है तो उसके विरूद्ध अपने क्षेत्र में कानूनी कार्यवाही करें ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति की जान-माल की क्षति न हो सके।
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