पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती  की जांच हेतु किया गया समिति का गठन 

मेरठजिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण संबंधी दिशा-निर्देशो के अनुदेश संख्या छ द्वारा उडन दस्ता तथा स्थायी निगरानी टीम हेतु जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 29 मई 2015 द्वारा जारी निर्देशो के क्रम में पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उडन दस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी  नूपुर गोयल मो.नं.-9454416690, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व (संयोजक) सूर्यकांत त्रिपाठी मो.नं.-9971805017 तथा कोषाधिकारी श्री सिद्धार्थ कृष्ण त्रिपाठी मो0नं0-9454417637 समिति का गठन किया गया है। 

उक्त समिति स्थैतिक निगरानी दल या उडन दस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्राचलन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गई है जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुडी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियो को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात् रिलीज करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी। समिति सभी मामलो का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।

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