एमपी  हाई कोर्ट का फैसला

धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट मामले में फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील निरस्त

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बागेश्वर धाम के महंत प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट से जुड़े मामले में फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील निरस्त कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान अपील वापस लेने का निवेदन स्वीकार करते हुए निरस्त करने का आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब आदि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट की वजह से कठघरे में हैं। इसीलिए याचिका के जरिए मिथ्या प्रचार सामग्री डिलीट किए जाने की मांग की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने आपत्तिजनक पोस्ट हटाने व भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आदेश पारित किया था, जिसका पालन करने के स्थान पर सोशल मीडिया के इन प्लेटफार्म ने अपील दायर कर दी।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म का यह तर्क बेमानी है कि उनके प्लेफार्म इलेक्ट्रानिक डिजिटल पोर्टल हैं। जिनकी पोस्ट पर उनका नियंत्रण नहीं हैं। अत: अनुचित पोस्ट करने वाले व्यक्ति विशेष के विरुद्ध केस दायर किया जाना चाहिए। जब इन दलीलों से हाई कोर्ट सहमत नहीं दिखा तो अपील वापस लेने का निवेदन कर दिया गया। अदालत ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील को निरस्त कर दिया।

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