आचार संहिता उल्लंघन मामले में राज्यमंत्री दिनेश खटीक बरी

एमपीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई, बिना अनुमति के सभा की थी

मेरठ। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत ने राज्यमंत्री दिनेश खटीक को बरी कर दिया है। दिनेश खटीक पर बिना अनुमति के चुनावी सभा करने का आरोप था। इसको लेकर बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां आरोप में पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। दिनेश खटीक मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाजपा नेता है।

बुधवार को न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0 प्रथम एमपीएमएल कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लघंन करने के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए विधायक दिनेश खटीक को बरी कर दिया। पूरा मामला हस्तिनापुर क्षेत्र का था।

2017 में हुआ था मुकदमा

थाना हस्तिनापुर में दरोगा सुरेन्द्र कुमार ने 04.02.2017 को एफआईआर दर्ज करायी थी। शिकायत थी कि विधान सभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश खटीक शकुन्तला कॉलोनी चौक बी ब्लॉक कृष्णा मूर्ति कला केन्द्र पर नुक्कड़ जन सभा कर रहे हैं। जांच में पता चला कि उक्त सभा बिना अनुमति के की जा रही है। उनके द्वारा किया गया कृत्य आदर्श, आचार संहिता तथा जिलाधिकारी के आदेश 09.01.2017 का उल्लंघन है।

अभियोजन पक्ष ने पेश किए 5 गवाह

न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता विनोद कुमार काजीपुर और आलोक कुमार ने अपना पक्ष रखा। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से 05 गवाह पेश किये। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए विधायक दिनेश खटीक को बरी कर दिया। 7 साल पहले यह मुकदमा दर्ज हुआ था।

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