कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत
न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है। इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है। बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है।
दिल्ली कोर्ट ने सिसोदिया को छोटी दिवाली के दिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। पत्नी से मिलने के बाद वे फिर से पुलिस वाहन में तिहाड़ चले गए। इससे पहले हाईकोर्ट ने जून में भी उन्हें पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह मुलाकात नहीं कर सके थे। उस समय पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं।
सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कल सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की थी। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुन
वाई कर रही है।
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