समीर वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा 10 जनवरी तक बढ़ी

 आर्यन खान से जुड़े केस में हाईकोर्ट का फैसला
मुंबई (एजेंसी)।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को दी गई किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 10 जनवरी तक बढ़ा दी, जिन्हें कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स मामले से संबंधित जबरन वसूली और रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
न्यायमूर्ति पीडी नाइक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि वह 10 और 11 जनवरी, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करेगी।
सीबीआई की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने मंगलवार को अदालत को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 10 या 11 जनवरी को सीबीआई की ओर से बहस करेंगे। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि वह 10 जनवरी को बहस करेंगे। मई में सीबीआई ने एनसीबी द्वारा जारी एक लिखित शिकायत के आधार पर नारएक्स्टेंडेस कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई जोनल निदेशक वानखेड़े और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। केंद्रीय एजेंसी का मामला यह है कि वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेता शाहरुख खान से 2021 में एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती के बाद उनके बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

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