कुख्यात धर्मेंद्र किरठल व सतेंद्र मुखिया समेत तीन गैंगस्टर में दोषी
12 सितम्बर को सजा पर सुनवाई का आएगा कोर्ट का फैसला
बागपत। कुख्यात धर्मेंद्र किरठल व सतेंद्र मुखिया समेत तीन गैंगस्टर में दोषी करार दिए गए। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई और दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई को 12 सितंबर की तिथि तय की गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा के अनुसार रमाला थाने में सात अगस्त 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी मगनवीर सिंह गिल ने गैंगस्टर का मुकदमा कराया था। जिसमें कहा गया था कि कुख्यात धर्मेंद्र निवासी किरठल पर करीब 52 मुकदमे दर्ज हैं और वह गिरोह चलाता है। उसके गिरोह के मुख्य सदस्य सतेंद्र मुखिया निवासी सुन्हैंडा, सुभाष उर्फ छोटू निवासी सिसौली जिला मुजफ्फरनगर है।
इन तीनों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में चल रही थी। जिसमें बुधवार को तीनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायालय में पेशी हुई। जिसमें सुनवाई के बाद न्यायाधीश पवन कुमार राय ने तीनों को गैंगस्टर में दोषी करार दिया। इनकी सजा पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। इनमें धर्मेंद्र किरठल फिलहाल आंबेडकर जेल में बंद है तो सतेंद्र मुखिया और सुभाष बागपत जेल में बंद है।
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