सिसौदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत

 जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने लगाई बंदिशें भी
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज केस में  दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है। लिहाजा वह कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे।
कोर्ट ने शर्त रखी कि सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ईडी ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।

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