अल-कादिर ट्रस्ट मामला

इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान को मिली जमानत
इस्लामाबाद (एजेंसी)। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 15 दिन की सुरक्षात्मक जमानत मंजूर की है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब और समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने आज उन्हें 15 दिन की सुरक्षात्मक जमानत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में श्री खान की गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ करार दिए जाने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक द्वारा विशेष खंडपीठ का गठन किया गया था। इससे पहले इमरान खान कड़ी सुरक्षा में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। वह धूप का चश्मा लगाए हुए थे और हल्का नीला कुर्ता-पायजामा तथा गहरा नीला जैकेट पहने हुए थे। राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया हुआ था।

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