दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को अंतरिम राहत

 गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक
अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नई दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ अंतरिम राहत के रूप में आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सिन्हा ने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को स्थगित रखने से इनकार कर दिया था।
सक्सेना ने मई 2022 में दिल्ली एल-जी के रूप में पदभार संभाला था। उनहोंने 1 मार्च को एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उप-राज्यपाल के पद पर रहने की अवधि के लिए उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने 8 मई को उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। , मुख्य रूप से इस आधार पर कि उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया था और बाद में उनके खिलाफ एक अलग मुकदमा चलाने से अभियोजन पक्ष के गवाहों को कठिनाई होगी।

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