गोधरा कांड में आठ दोषियों को मिली जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)।
गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के मामले में आठ दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ दोषियों को जमानत दे दी है। आठ दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अदालत ने इन दोषियों को 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर जमानत दी है। इन दोषियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया। चारों दोषियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फांसी की सजा पाए चार दोषियों को छोड़कर बाकी दोषियों को जमानत दी जा सकती है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फारुक को पहले ही जमानत दे चुका है। कोर्ट ने बीते साल 15 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे फारुक को यह कहते हुए जमानत प्रदान कर दी थी कि वह 17 वर्षों से जेल में है।

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