सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)।
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद जैन ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 22 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया। कहा कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें बेल दी जाती है तो इससे जांच पर असर पड़ सकता है। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने शेल कंपनियां बनाई और इसके जरिए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। उनकी पत्नी पूनम और अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी हैं।

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