लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित   की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के मालेगांव ब्लास्ट में उनको आरोपमुक्त करने से मना करने के खिलाफ चुनौती दी थी।
मालेगांव ब्लास्ट 2008 में हुआ था और उसमें कर्नल पुरोहित की भूमिका संदिग्ध थी। पुरोहित ने हाईकोर्ट में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 197(2) के तहत मुकदमा चलाने के लिए सेना की मंजूरी नहीं ली गई थी।
पुरोहित और भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित छह अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और मनोज मिश्रा की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसके समक्ष चुनौती उच्च न्यायालय के उस आदेश को है जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 (2) के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका आक्षेपित आचरण उसके किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है।

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