बीआरएस एमएलसी के कविता को नहीं मिली राहत

- ईडी ने 16 मार्च को फिर से किया तलब
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली शराब घोटाले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को दिल्ली आबकारी पुलिस मामले में ईडी के समन के खिलाफ बीआरएस एमएलसी के कविता की याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत है।
बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। यह गलत है, सभी को सवाल करने का अधिकार है। उन्होंने (भाजपा) पहले व्यापारिक घरानों पर छापा मारा और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है। जब भी हमें उनके द्वारा बुलाया जाएगा (ईडी) हम जाएंगे और जवाब देंगे।
बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लाया जाए। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए हम बैठक आयोजित कर रहे हैं। इस बिल का समर्थन करने वालों को आज बुलाया जाएगा। हम इस बिल को लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कांग्रेस से भी भाग लेने का अनुरोध किया है।
--------------------

No comments:

Post a Comment

Popular Posts