राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज

वाराणसी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंदन वाले बयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से संबंधित परिवाद को एसीजेएम प्रथम व एमपीएमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान असंवैधानिक नहीं है।
हाल ही में लंदन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर बयान देने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद दाखिल किया गया था। भाजपा काशी क्षेत्र के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने परिवाद दाखिल किया था।
अदालत ने परिवादी पक्ष कि दलीलें सुनने के बाद पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित रखा था। बुधवार को 8 पेज के विस्तृत आदेश में कोर्ट ने परिवाद पत्र खारिज कर दिया।

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