लक्षद्वीप के पूर्व सांसद को बड़ी राहत

 केरल हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
कोच्चि (एजेंसी)।
लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल को राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने मामले में फैजल के भाई सहित अन्य तीन दोषियों को भी यही राहत दी है।
उच्च न्यायालय का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। भारत के उप सॉलिसिटर जनरल मनु एस, जिन्होंने द्वीप प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया, ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।


लक्षद्वीप प्रशासन दोषियों की सजा को निलंबित करने का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने से न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास हिल जाएगा। प्रशासन ने आगे यह भी कहा कि फैजल और उनके भाई, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, द्वारा किए गए अपराध ने द्वीप द्वीपसमूह के समाज को झकझोर कर रख दिया था, जहां बहुत कम अपराधों की सूचना मिलती है। इसलिए, उनकी रिहाई से समाज में गलत संदेश जाएगा।
गौरतलब है कि इस मामले में 37 आरोपी थे। उनमें से दो की मौत हो गई थी और उनके खिलाफ मुकदमा खत्म हो गया था। हत्या के प्रयास के इस मामले में साल 2009 में केस दर्ज किया गया था।

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