लखीमपुर खीरी हिंसा केस: 

आरोपी आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपित आशीष मिश्रा को बुधवार को आठ हफ्ते की सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जमानत मिलने के एक हफ्ते के भीतर यूपी छोड़ना होगा। इस अवधि में आशीष मिश्रा यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकेंगे।



 सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया था। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी में 03 अक्टूबर 2021 को हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।


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