28 फरवरी तक जनपद में लागू रहेगी धारा-144
मेरठ। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह/दिनों में गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती, गणतंत्र दिवस, मौ. हजरत अली का जन्म दिवस, महाशिवरात्रि आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ.प्र. द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न आयोगों तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं एवं कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों के दृष्टिगत एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 31 दिसम्बर 2022 की मध्य रात्रि 12.00 बजे से 28 फरवरी 2023 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी ।
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