राज्य मंत्री कपिल देव समेत आठ भाजपा नेता दोषमुक्त

दस साल पहले किया था प्रदर्शन
मुजफ्फरनगर।
मुजफ्फरनगर जनपद में प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहित आठ भाजपा नेताओं को रेल रोकने के मुकदमे में दोषमुक्त करार दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।
दस साल पहले भाजपा किसान मोर्चा ने रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया था। सपा सरकार के कार्यकाल में वर्तमान कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, शामली के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन तरार, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, वैभव त्यागी, सुनील तायल समेत 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुुआ था।
अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया  कि अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। प्रकरण में चार कार्यकर्ताओं पर पहले जुर्माना लग चुका है। पूर्व विधायक उमेश मलिक के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि निर्णय आने से पहले नियमानुसार सोमवार को आठों आरोपियों की तरफ से धारा 437 सीआरपीसी के तहत 25-25 हजार की जमानत में अदालत में दाखिल किए हैं।

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