सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
पीड़िता पलटी पर डीएनए टेस्ट ने दिलाई सजामुंबई (एजेंसी)।
मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने 16 साल की सौतेली बेटी से दरिंदगी करने वाले पिता को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सबूत मानते हुए 41 साल के आरोपी को दोषी ठहराया।
आरोपी सौतेले पिता ने 2019 के बाद से दत्तक बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई थी। सुनवाई के दौरान निचली कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़िता पलट गई थी, लेकिन कोर्ट ने डीएनए टेस्ट पर भरोसा करते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अनीस खान ने यह आदेश दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि ऐसी अजीबोगरीब परिस्थितियों में, डीएनए जांच आरोप साबित करने का एक प्रभावी तरीका है। अदालत ने आदेश में कहा है कि डीएनए रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इशारा करती है कि आरोपी सौतेला पिता पीड़िता के भ्रूण का जैविक पिता था।
सौतेली बेटी के साथ जघन्य अपराध
विशेष कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि एक सौतेले पिता ने अपनी सौतेली बेटी, जो 18 साल से भी कम उम्र की है, के साथ बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध किया है। मुंबई की विशेष कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि पीड़िता और उसकी मां गवाही के दौरान पिता के खिलाफ आरोपों से मुकर गई हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इससे केस खत्म हो जाएगा।
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