पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिजमुंबई (एजेंसी)।
सीबीआई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला 100 करोड़ रुपये का जबरन वसूली घोटाले से जुड़ा हुआ है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने संजय पलांदे की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। पलांदे देशमुख के निजी सचिव थे।
दरअसल, मामला भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। मनी लांड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार व मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले की जांच कर रही है। 71 साल के देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार अक्तूबर को जमानत दे दी है। विशेष सीबीआई जज एसएच ग्वालानी ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और उस पर आदेश सुरक्षित रखा था।
राकांपा नेता अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पिछले सप्ताह उन्हें कोरोनरी एंजियाग्राफी के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।


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