एक्टिविस्ट गौतम नवलखा नहीं मिली जमानत

एनआईए कोर्ट ने खारिज की अर्जी
मुंबई (एजेंसी)।
महाराष्ट्र के चर्चित एलगार परिषद मामले में मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने आज एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया।
यह मामला पुणे में आयोजित एलगार परिषद-नक्सली कनेक्शन से जुड़ा है। गौतम नवलखा को इस मामले में कथित भूमिका को लेकर 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में नवलखा को घर में नजरबंद रखा गया था, लेकिन बाद में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
उन्हें मुंबई के उपनगर तलोजा जेल में रखा गया है। विशेष न्यायाधीश राजेश जे. कटारिया ने सोमवार केा नवलखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, आदेश का विस्तृत विवरण अभी नहीं मिल सका है।
बता दें, पुणे के शनिवारवाड़ा में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कथिततौर पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। इसके अगले दिन पुणे के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी। नवलखा ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

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