मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी

 गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय
- मीडिया से हंसकर कहा- बोलने पर है पाबंदी

मऊ (विजय उपाध्याय)। गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी आज मऊ कोर्ट में हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में मुख्तार समेत सभी चार आरोपियों पर आरोप तय किया। साथ ही मामले में साक्ष्य के लिए 30 सितंबर की तिथि तय की।
मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराए जाने की मांग की। इस प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार किया। अग्रिम आदेश तक मुख्तार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करने का आदेश दिया।
मुख्तार को मीडिया से रखा गया दूर
कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर बांदा जेल से मऊ पहुंची। मऊ कचहरी परिसर छावनी में तब्दील रहा। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मुख्तार अंसारी की किसी बात नहीं हो सकी। मीडिया को दूर रखा गया। हालांकि पत्रकारों को देखकर  मुख्तार ने हंसते हुए कहा कि बोलने पर पाबंदी है।
फर्जी हथियार मामले में मुख्तार अंसारी समेत चार लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज किया गया था। बांदा जेल से अभी तक मुख्तार को वीडियो कांफ्रेंसिंग ही पेश किया जाता रहा है। यह पहली बार जब मुख्तार को जिले में पेश होने के लिए लाया गया। इसके लिए कोर्ट परिसर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यही नहीं गाजीपुर से लेकर मऊ तक हाईवे पर हर जगह फोर्स लगाई गई।
गुरुवार को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से भारी सुरक्षा के बीच दीवानी कचहरी स्थित गैंगस्टर कोर्ट मे पेश किया गया। वहीं आरोपी सलीम और अनवर शहजाद को गाजीपुर जेल से लाकर पेश किया गया। एक आरोपी इजराइल अंसारी जो जमानत पर कोर्ट मे हाजिर हुआ। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों पर आरोप तय किया। साक्ष्य के लिए 30 सितंबर की तिथि तय कर दी।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts