बांदा-चित्रकूट के पूर्व सांसद बालकुमार को गिरफ्तार करने के आदेश

धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में नहीं हो रहे थे पेश

बांदा।धोखाधड़ी के मामले में बांदा-चित्रकूट के पूर्व सांसद बालकुमार पटेल के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट किया गया था, वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह की अदालत ने सोमवार को डीजीपी व एसपी बांदा को आदेश दिया कि बालकुमार पटेल को गिरफ्तार कर 29 अगस्त 2022 को कोर्ट में पेश किया जाए।
 मामले में बर्खास्त लेखपाल भानु चतुर्वेदी भी आरोपित है। विशेष लोक अभियोजक अंबिका व्यास ने बताया कि स्वराज कालोनी निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने दोनों पर मौरंग खनन के नाम पर 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डीजीपी के साथ ही बांदा एसपी को भी आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया गया है।

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