मुज़फ्फरनगर में प्रेम संबंधों को लेकर हत्या में दो को उम्रकैद, 55-55 हज़ार का जुर्माना



मुजफ़्फरनगर।
प्रेम संबंधों को लेकर की गयी हत्या में दो आरोपियों को आज अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और उन पर  55-55 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। 

4 जनवरी 2013  को थाना खतौली के ग्राम भूड में प्रेम संबंधों को लेकर सादिक की हत्या के मामले में आरोपी शाहिद व पड़ोसी वासिद को उम्रकैद व 55-55 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे-प्रथम जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, सहायक जि़ला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी व मनोज ठाकुर ने 9 गवाह पेश कर पैरवी की। कोर्ट ने धारा 3०2 में उम्रकैद व 5०-5० हजार रुपये व धारा 2०1 में 5 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 4 जनवरी 2०13 को थाना खतौली क्षेत्र के ग्राम भूड़ में सादिक की आरोपी शाहिद की लड़की से प्रेम संबंधों को लेकर हत्या कर दी गई थी। शाहिद ने उसे रास्ते से हटाने के लिए सादिक को घर से बुलाकर एक बाग में गला घोंटकर हत्या के बाद शव को छिपा दिया था। घर से लापता सादिक का शव अगले दिन जंगल में मिला था। घटना के संबंध में मोमिन ने आरोपी शाहिद, उसके दो साथी वासिद व आस मोहम्मद को नामजद किया था। एक आरोपी आस मौहम्मद नाबालिग घोषित होने पर उसका मामला बाल अदालत में लंबित है।

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