सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई जुबैर की अंतरिम जमानत

यूपी सरकार से मांगा चार सप्ताह में जवाब
नई दिल्ली (एजेंसी)।
ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत की मियाद और बढ़ गई है। शीर्ष कोर्ट ने जुबैर की अंतरिम जमानत आगामी आदेश तक बढ़ा दी। उनकी याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी।
बता दें, जुबैर अभी लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक हिरासत में है। उक्त राहत यूपी के सीतापुर के मामले में मिली है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली में दर्ज मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज मामले में सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था। जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को मामला दर्ज कराया था। कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

जुबैर के खिलाफ मामलों की जांच करेगी एसआइटी

लखनऊ।धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपित मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर व लखीमपुर खीरी के साथ दो अन्य जिलों में केस दर्ज हैं। इन केस की जांच करने के लिए दो सदस्यीय स्पेशल इंवेस्टिगेटिंग टीम (एसआइटी) गठित की गई है।
पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हाथरस तथा मुजफफरनगर में केस दर्ज हैं। अब मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। गृह विभाग ने आईजी प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। इनमें डीआईजी अमित कुमार वर्मा भी जांच टीम में शामिल किया गया है।

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