राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जनपद के सभी सरकारी चिकित्सालय तंबाकू मुक्त घोषित
- तंबाकू का प्रयोग करते पकड़े जाने पर होगा जुर्माना
- नियम का उल्लंघन, छह दुकानदारों पर हुआ जुर्माना
गाजियाबाद, 14 जुलाई, 2022। जनपद के किसी सरकारी चिकित्सालय में जाएं तो भूलकर भी तंबाकू का सेवन न करें। ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने बताया - जनपद के सभी सरकारी चिकित्सालयों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। किसी भी सरकारी चिकित्सालय में यदि कोई पान- गुटका चबाता या सिगरेट पीते पकड़ा जाता है तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) - 2003 के तहत जुर्माना देना होगा। बता दें कि तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा-चार के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने और तंबाकू उत्पाद बेचने पर दो सौ रुपए से 10 हजार रुपए तक जुर्माना और पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डा. आशुतोष गौतम ने बताया अनुश्रवण दल द्वारा जनपद के चिकित्सालयों में लगातार अनुश्रवण गतिविधियां संचालित की जाती हैं और तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा-चार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बृहस्पतिवार को संजयनगर स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने के आरोप में चार लोगों से जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा अनुश्रवण दल द्वारा कविनगर मार्केट में भी निरीक्षण किया गया और बिना चेतावनी के तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों से धारा- 6 के तहत जुर्माना वसूला गया।
नोडल अधिकारी डॉ आर के गुप्ता ने बताया-जनपद में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा और बिना वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगाए, खुली सिगरेट बेचने वालों, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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