मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 ऊंची इमारतें होंगी जमींदोज

बाम्बे हाईकोर्ट ने दिया गिराने का आदेश
मुंबई (एजेंसी)।
बाम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर को ऊंचाई मानदंडों के उल्लंघन के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 48 ऊंची इमारतों को ध्वस्त करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट का आदेश नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आदेशों के अनुपालन में आया है।
एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर इमारतों को किया जाएगा ध्वस्त
बंबई हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर निर्मित हिस्से को ध्वस्त किया जाना है। उच्च न्यायालय अधिवक्ता यशवंत शेनाय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही था, जिसमें मुंबई हवाई अड्डे के पास ऊंची इमारतों से उत्पन्न खतरों पर चिंता जताई गई थी।
इससे पहले, 25 जुलाई यानी सोमवार को बाम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई हवाई अड्डे के पास ऊंची इमारतों से विमानों के लिए खतरों पर एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, कि उड़ानों में सब कुछ हवाई यातायात नियंत्रण पर निर्भर करता है और एक गलती से कुछ भी हो सकता है।

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