अब 30 दिन में होगा जन शिकायतों का समाधान

 केंद्र सरकार ने समय घटाया, अफसरों को सख्त निर्देश
नई दिल्ली (एजेंसी)।
केंद्र ने एक समर्पित पोर्टल पर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के समय को मौजूदा 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिन करने का फैसला किया है। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ दायर अपील का निपटारा नहीं हो जाता।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, 'निपटाए गए शिकायत को तब तक बंद माना जाएगा जब तक कि नागरिक ने अपील दायर नहीं की है। यदि निपटान शिकायत के खिलाफ नागरिक से अपील प्राप्त होती है, तो शिकायत के निपटान के बाद ही शिकायत को बंद माना जाएगा।
डीएआरपीजी, जो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है, ने कहा कि उसने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का व्यापक सुधार किया है।
30 दिन के भीतर शिकायतों का होगा समाधान
आदेश में कहा गया है, पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को प्राप्त होते ही तुरंत हल किया जाएगा, लेकिन अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर। अदालत ने कहा कि यदि परिस्थितियों जैसे कि विचाराधीन मामले/नीतिगत मुद्दों आदि के कारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण संभव नहीं है, तो नागरिक को एक अंतरिम/उचित जवाब दिया जाएगा।

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