अग्निपथ योजना सुप्रीमकोर्ट पहुंचा

 अवैध घोषित करने को याचिका दाखिल
 केंद्र ने दाखिल की कैविएट
नई दिल्ली (एजेंसी)।
युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका दायर कर इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि यह योजना अवैध है, क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। इसे संसद की मंजूरी व गजट अधिसूचना जारी किए बगैर लाया गया है। यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। शर्मा ने याचिका में कहा है कि सरकार ने एक सदी पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। यह संविधान के खिलाफ है।
बता दें, यह योजना 24 जून से शुरू है। इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन व आगजनी की। आंदोलन बीते पांच दिनों से जारी है।
केंद्र ने कहा-पहले हमारा पक्ष सुनो
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। सरकार ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई या फैसले से पहले उसका पक्ष सुनने का आग्रह किया है। कैविएट याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि संबंधित का पक्ष सुने बगैर कोई एकतरफा फैसला न दिया जाए।

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