एयरपोर्ट और विमानों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य
- कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डीजीसीए ने लागू किए नए नियमनई दिल्ली (एजेंसी)।
डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डों के लिए नए नियम लागू किए हैं। डीजीसीए ने नए नियम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप जारी किए हैं।
नए नियमों में डीजीसीए ने विमान यात्रा के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ असाधारण स्थिति में ही मास्क हटाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है।
डीजीसीए ने बुधवार को कहा कि अगर कोई यात्री चेतावनी के बाद भी विमान के अंदर फेस मास्क पहनने से इनकार करता है तो एयरलाइंस को ऐसे किसी भी यात्री को प्रस्थान से पहले ही डी-बोर्ड कर देना चाहिए। डीजीसीए ने सर्कुलर में कहा कि इसके अलावा, हवाईअड्डा संचालकों को स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए और फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाना चाहिए।
बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है।
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