किसान के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा और लगाया 50 हजार का अर्थदंड

मेरठ। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज एससी-एसटी एक्ट मोहम्मद गुलाम उल मदार ने किसान की हत्या करने वाले वाले दोषी रामचंद्र पुत्र हरदेवा निवासी ग्राम निलोहा थाना मवाना को दस साल की सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एडीजीसी क्रिमिनल निशांत गर्ग के मुताबिक वादी शांति स्वरूप ने मवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि शांति स्वरूप अपने भाई खड़क सिंह और भाभी गंगा देवी के साथ ट्रैक्टर से निवास स्थान ग्राम नचया थाना रामराज जिला मुजफ्फरनगर से अपने भाई खड़की सिंह की ससुराल मवाना आ रहे था। उस समय ट्रैक्टर वादी के भाई खड़क सिंह चला रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर फलावदा की और मुड़ा तो, उसका एक पहिया गन्ने की बोगी ले जा रहे रामचंद्र से टकरा गया। जिस वजह से उनमे कहासुनी हो गई। तभी रामचंद्र ने फावड़ा मारकर खड़क सिंह की हत्या कर दी। इस मामले में छह गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।

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