बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 13 तक टली

नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 13 जुलाई तक के लिए टाल दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई टालने का आदेश दिया।
 सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमीयत ने कल जवाब दाखिल किया है। उसमें कुछ नए मामलों के बारे में कहा गया है जो मुख्य याचिका का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में उन्हें उन पर जवाब के लिए समय मिलना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने 13 जुलाई तक के लिए सुनवाई टालने का आदेश दिया।
 जमीयत-उलेमा-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि इसे रूटीन कार्रवाई बताना गलत है। जमीयत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सबक सिखाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का बयान देते हैं। जमीयत ने कहा है कि प्रयागराज में तोड़ा गया मकान जावेद की पत्नी के नाम था। सहारनपुर में बिना नोटिस के मकान तोड़ा क्योंकि उसके किराएदार के बेटे पर दंगे का आरोप था। इस मामले में प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल कर जमीयत पर मामले को गलत रंग देने का आरोप लगाया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया था कि प्रयागराज और कानपुर में अवैध निर्माण गिराने के पहले नोटिस नहीं दिया गया। राज्य सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सभी प्रक्रिया का पालन किया गया है।

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