बाल विवाह तो खैर नहीं
एक लाख का जुर्माना और दो साल की जेलमेरठ। जिला प्रोबेशन अधिकारीजिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अजित कुमार ने बताया कि समाज में लडके व लडकी के विवाह हेतु निर्धारित आयु अब 21 वर्ष एवं 18 वर्ष पहले ही कर दी गई है। लेकिन इस दिन अगर किसी ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा की तो उसके खिलाफ विरूद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम.1926 द प्रोहिबिहेशन आफ चाईल्ड मैरिज 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत 18 वर्ष से कम की लडकी एवं 21 वर्ष से कम के लडके का विवाह करना कानूनन अपराध है। यदि कोई नाबालिग का विवाह करता है या उसमें शामिल होता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें बाल विवाह सम्पन्न कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति के को एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की कैद होगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर 21 वर्ष व 18 वर्ष से कम आयु के लडकोंध् लडकियों का विवाह न हो। इसके लिए जिला प्रशासन ने सूचना जारी की है जिसके अनुसार ऐसे किसी भी कार्यक्रम की जानकारी सम्बन्धित थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वूमन पावर लाइन 1090 एवं महिला हेल्पलाइन 181 पर दी जा सकती है।
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