फलावदा का दोहरा हत्याकांड

 कोर्ट ने आठ आरोपियों को दोषी ठहराया

 दो भाइयों की मौत में 18 के खिलाफ हुई थी एफआईआर


मेरठ।फलावदा थाना क्षेत्र में साल 2017 में हुई हुई दो भाइयों की हत्या मामले में न्यायालय ने सोमवार को आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आठ को दोषी करार दे दिया। न्यायालय मंगलवार को उनकी सजा का एलान करेगा।

जानकारी के अनुसार थाना फलावदा में डबल मर्डर केस में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। न्यायालय में आठ लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई थी। सोमवार को इस मामले में आठ लोगों को न्यायालय ने दोषी माना है।

इस मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 15) हर्ष अग्रवाल की अदालत में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में आठ आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। मंगलवार को इनकी सजा का एलान न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

बताया गया कि गिरफ्तारी के समय से ही धर्मवीर व अशोक पुत्र दरियाव जेल में बंद चले आ रहे हैं। इनके अलावा हाजी गुलफाम, रवि, मदन, आसिफ दरियाव को भी दोषी करार दिया है।

जिन्हें दोषी करार दिया गया है इनमें धरमवीर व अशोक पुत्र दरियाव सिंह, दरियाव पुत्र राम सिंह, हाजी गुलफाम, रवि पुत्र धर्मवीर, मदन पुत्र दुर्गा, शाहिद पुत्र यासीन, आसिफ निवासी फलावदा शामिल हैं।

--गाड़ी खड़ा करने के विवाद में हुई थी हत्या

मेरठ। फलावदा के सनोता गांव में 14 सितंबर 2017 को गाड़ी खड़े करने को लेकर हुए विवाद में दो भाई दिलशाद कुरैशी (23) और मंशाद (20) को गोली मार दी गई थी। गांव के चश्मदीद साबिर के अनुसार, यह लोग किसी शादी में आए थे, दूसरे लोगों ने इन्हें उनके घर के आगे गाड़ी खड़े करने को मना किया था। इन्होंने कहा अभी हटा रहे हैं। इस बात पर कहासुनी हुई और फिर अंदर से बन्दूक लाकर दोनों भाइयों को गोली मार दी गई।

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