पुलिस पर हमले के आरोप में योगेश भदौड़ा गैंग के शूटर लीलू को पांच साल की सजा और अर्थदंड


मेरठ। माफिया अपराधी योगेश भदौडा गैंग के शूटर और सक्रिय सदस्य लीलू उर्फ अमित को आज कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने पर योगेश भदौड़ा गैंग के इस शूटर लीलू को न्यायालय ने सजा सुनाई । अवगत कराना है कि मार्च 2013 में थाना परतापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त लीलू उर्फ अमित पुत्र चतरपाल निवासी कस्बा करनावल थाना सरूरपुर मेरठ द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने पर गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना परतापुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना से लीलू उर्फ अमित के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में जमा कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा जनपद के समस्त थानों को पैरवी हेतु अभियोग चिन्हित कर निर्देशित किया गया। थाना परतापुर से प्रभावी पैरवी की गई। एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व मुख्य आरक्षी पैरोकार अजीत सिंह द्वारा कोर्ट में अभियोग की लगातार पैरवी करते हुए साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष समय से प्रस्तुत किया। जिसके परिणाम स्वरूप शूटर लीलू उर्फ अमित को कोर्ट ने दोषी पाया । न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण संख्या दो मेरठ द्वारा आज शूटर लीलू उर्फ अमित को पांच साल की सजा और पांच हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया।

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