सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा ज्ञानवापी मामला

 सुप्रीमकोर्ट का सर्वे पर रोक से इनकार

चीफ जस्टिस ने कहा- पहले फाइल तो देख लें
नई दिल्ली (एजेंसी)।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वे पर रोक के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीमकोर्ट ने तत्काल रोक लगाने साफ इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पहले देखेगी फिर सुनवाई पर फैसला होगा।
याचिका अंजुमन-ए-इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति की तरफ से लगाई गई है। याचिकाकर्ता के वकील हुजेफा अहमदी ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया और सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तुरंत कोई आदेश नहीं दे सकते। फाइल देखने के बाद ही सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
'ताला तुड़वाएं या खुलवाएं'
इससे पहले गुरुवार को वाराणसी कोर्ट ने परिसर के तहखाने तक वीडियोग्राफी व सर्वे कराने संबंधी आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि कि ताला खोलकर या तोड़कर जैसे भी हो, पूरे परिसर के सर्वे की कार्यवाही पूरी करवाएं। कोर्ट ने प्रशासन पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा है कि प्रशासन को सुस्पष्ट भाषा क्यों समझ में नहीं आती है? सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है।
अदालत ने आदेश में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही में किसी की ओर से कोई बाधा डाले जाने पर जिला प्रशासन प्राथिमिकी दर्ज करवाकर सख्त विधिक कार्यवाही करे। इसके साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव को पूरे मामले की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है और कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त इस मामले में लापरवाही न करें। दोनों को पत्र भी भेजा जाएगा।

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