सुपरटेक के ट्विन टावर मामला
गिराने की मियाद 28 अगस्त तक बढ़ी
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीमकोर्ट ने अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टावरों को गिराने की तारीख आगे बढ़ा दी है। दोनों टावर 22 मई तक गिराए जाने थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक का समय दिया।
सुनवाई के दौरान सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का काम कर रही एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें टावर को गिराने में तीन महीने का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। एडिफिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टेस्ट ब्लास्ट से पता चला है कि ढांचा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई की डेडलाइन दी थी, जिसे अब कोर्ट ने 28 अगस्त तक बढ़ा दिया।
31 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया था।


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