मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर घमासान

- सांसद नवनीत राणा और रवि राणा न्यायिक हिरासत में जेल गए
 पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज
मुंबई (एजेंसी)। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट  ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा राजद्रोह के लिए लगाई जाती है। पेशी से पहले नवनीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई। उन पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है। शनिवार को उनके खिलाफ अपने बयानों से धर्म, जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था।
बता दें कि मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी घमासान के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। आज उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।
सांसद नवनीत और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध
इस पूरे मामले में सांसद नवनीत राणा की तरफ से वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडियाकर्मियों को बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि दोनों लोक सेवक हैं। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई अनुमति नहीं ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगा धारा 41(A) का नोटिस केस की शुरुआत से 14 दिनों के अंदर लिया जाना था जिसे नहीं लिया गया है।

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