30 अप्रैल तक निजी चिकित्सा संस्थानों के स्वामी कराये पंजीकरण - सीएमओ

मेरठ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 अखिलेश मोहन ने बताया कि जनपद मेरठ में संचालितध्स्थापित अस्पतालों ;50 बैड व 50 बैड से अधिकद्ध का नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरणध्पंजीकरण किया जाना है। बिना पंजीकरणध्नवीनीकरण कराये चिकित्सा संस्थानों का संचालन किया जाना अवैद्य है। त्रुटिपूर्णध्अपूर्ण आवेदन एवं दिनांक 30 अप्रैल 2022 के बाद प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
उन्होंने 50 या 50 से अधिक बेड चिकित्सा संस्थानों के स्वामीध्प्रबंधक को निर्देषित करते हुये बताया कि वह राज्य सरकार के बेवसाईट  पर अपने पंजीयन हेतु पूर्ण एवं वैद्य अभिलेखों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर हार्डकॉपी उनके कार्यालय के कक्ष.03 स्थित पंजीकरण सैल में 30 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें। जिससे कि निजी चिकित्सा संस्थानों का पंजीयन जारी किया जा सके।
उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण/नवीनीकरण कराये चिकित्सा संस्थानों का संचालन किया जाना अवैद्य है। यदि बिना पंजीकरण/नवीनीकरण कराये किसी संस्थान में चिकित्सा कार्य किया जाता पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन एवं 30 अप्रैल 2022 के बाद प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के आउट पेशेंट केयर प्रोविजनल हेतु 100 रुपये तथा परमानेंट हेतु 500 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोविजनल हेतु 50 रुपये तथा परमानेंट हेतु 250 रुपये तथा मेट्रो में प्रोविजनल हेतु 200 रुपये तथा परमानेंट हेतु 1000 रुपये है।

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