कारागार व्यवस्था में बदलाव की कवायद
सुप्रीम कोर्ट ने समिति से छह माह में मांगी रिपोर्टनई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति से आज से छह माह में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट आगे सुनवाई करेगी।
जस्टिस एल. नागेश्वर राव व जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने समिति को शुक्रवार को यह आदेश दिया। पीठ ने रिपोर्ट आने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने को कहा। इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में जेल सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे।
शीर्ष कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा था कि वह 2012 के बाद जेल में जिन भी कैदियों की अस्वभाविक मौत हुई हो, उनके परिजनों की पहचान के लिए संज्ञान लें और इस मामले में परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने जेल सुधारों के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए थे।
इसके तहत राज्य सरकार से कहा गया है कि पहली बार अपराध करने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किया जाए ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके। साथ ही कैदियों के मेडिकल सुविधा को लेकर सर्वे करने के लिए कहा गया है। इसके लिए तमाम सुधार वाले कदम उठाने को कहा गया है।

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